दिल्ली/ सुप्रीम कोर्ट ने संसद और अन्य सार्वजनिक संस्थानों से विनायक दामोदर सावरकर (वीर सावरकर) की तस्वीरें हटाने की माँग वाली याचिका मंगलवार (13 जनवरी 2025) को खारिज कर दी। कोर्ट ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और इसे ‘फिजूल’ करार दिया है। रिटायर्ड IRS अधिकारी बालासुंदरम बालामुरुगन ने यह PIL दायर की थी जिस पर SC की CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने सुनवाई की।
CJI सूर्यकांत याचिका को देख भड़क गए और कहा, “आप इस तरह की फिजूल याचिकाएँ दाखिल कर रहे हैं, इससे आपकी सोच झलकती है।” इस पर जब याचिकाकर्ता ने कहा कि यह जनहित में दायर की गई है तो CJI और नाराज हो गए। CJI ने कहा, “1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तब आपको समझ आएगा कि जनहित क्या होता है। आप अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं।” इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जुर्माना देने या याचिका वापस लेने को कहा जिस पर उसने याचिका वापस ले ली।